पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की सजा के खिलाफ याचिका को किया स्वीकार

बलात्कार के मामले में मिली 20 साल की सजा के खिलाफ दोषी राम रहीम द्वारा दायर की गई याचिका को पंजाब हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया है. राम रहीम के वकील एस के गर्ग नरवाना ने कोर्ट में कहा कि उसे बिना साक्ष्य और गवाहों के सजा सुना दी गई है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने जुर्माने की रकम चुकाने के लिए कहा है. नरवाना ने बताया कि अगर राम रहीम निर्दोष साबित होते हैं, तो यह रकम ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी. राम रहीम

बता दें कि पिछले महीने  25 अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार देते हुए 28 अगस्त को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने दो साध्वियों से बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही राम रहीम पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

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दूसरी तरफ पीड़ित साध्वियों की ओर से भी हाईकोर्ट में राम रहीम की सजा को 20 साल की बजाए आजीवन कारावास में बदलने के लिए अपील दायर की गई है. इसे भी स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. 

बता दें गुरमीत राम रहीम पर उनके ही डेरे की एक साध्‍वी ने 2002 में बलात्कार के सनसनीखेज आरोप लगाते हुए तत्‍कालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी और हाईकोर्ट को पत्र लिखा था. इसमें उसने कहा था कि किस तरह राम रहीम ने उसके और उसकी जैसी दूसरी साध्वियों के साथ बलात्‍कार किया. उनका कहना था कि डेरे में उसका तीन साल तक शोषण किया गया. 

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