किसी अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना केंद्र परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सुरक्षा प्राप्त नेता नहीं बन सकेंगे एजेंट

लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैैं। सरकारी सुरक्षा प्राप्त कोई व्यक्ति मतगणना एजेंट नहीं बन सकता। किसी अनधिकृत व्यक्ति को मतगणना केंद्र परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पेन-पेंसिल, मोबाइल, चाबी-छल्ला, चाकू, बीड़ी-माचिस, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण सहित दूसरी सभी वस्तुएं लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, उम्मीदवार, मतगणना एजेंटों व निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत पत्रकारों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र के परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि सभी मतगणना सुपरवाइजर, सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक अपने कार्य को पूरी तरह से आश्वस्त होकर करें तथा जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मतगणना स्टाफ को पहचान पत्र जारी किया जाए। खाना व जलपान पहुंचाने वाले बाहरी लोगों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी पहचानपत्र जारी करें।

राजीव रंजन ने कहा कि वीवीपैट की गणना के लिए दो टीमें जरूर लगाएं। इस टीम में बैंक के कैशियर की ड्यूटी लगाना अनिवार्य है। इसके अलावा एक अलग गणना टीम को रिजर्व में भी रखें। वीवीपैट की अलग-अलग गणना करें। गणना के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें 45 दिन तक स्ट्रॉंग रूम में ही रहेंगी।

स्ट्रॉंग रूम की पूरी तरह से सुरक्षा रहेगी। मतगणना केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मतगणना का परिणाम वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन पर डाला जाएगा। वेबसाइट पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे।

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