पप्पू यादव की गिरफ्तारी टली, दोहरे हत्याकांड में मिली जमानत
पटना। दोहरे हत्याकांड मामले में एमपी-एमएलए के मुकदमे देख रही विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को नियमित जमानत दे दी।
पूर्व में सांसद ने अदालत में आत्मसमर्पण कर इस मामले में जमानत की मांग की थी। अदालत ने सांसद का बेल बांड रद कर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। यह मामला पूर्णिया से ट्रायल के लिए पटना की विशेष अदालत में आया है।
आरोप के अनुसार 7 नवंबर 1991 को रात्रि 10 बजे पूर्णिया जिले के जानकी नगर थाना क्षेत्र चांदपुर भंगहा गांव के पास पप्पू यादव और उनके साथियों ने कलानंद और अजय सिंह का अपहरण कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। गोली लगने से एक अन्य व्यक्ति शंभू गंभीर रूप से घायल हो गया था।