गोंडा: युवक की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद

घर से बुलाकर ले गए फिर शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। जिससे युवक की अस्पताल में मौत हो गई। हत्या के 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह की अदालत ने तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 30-30 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है।

गोंडा जिले के कटरा बाजार थाना के गांव धोबहाराय की रहने वाली बिट्टू देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें कहा गया कि 29 अप्रैल 2013 को गांव के रहने वाले शमशेर खां, तुर्रम खां, असलम खां और बच्छराज यादव दो बाइक पर सवार होकर उसके घर आए। इसके बाद उसके बेटे श्याम बिहारी 22 वर्ष को बुला ले गए। बेटे को सभी ने शराब पिलाया। शराब में ही जहर मिला दिया। उसकी हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां पर उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई। इस मामले में जब पुलिस ने पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया। न्यायालय की शरण लिया। कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस को विवेचना के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। गुरुवार को 11 साल बाद कोर्ट ने इस हत्याकांड मामले में चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन चार लोगों में तीन सगे भाई शामिल हैं।

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