हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ ED ने दाखिल किया आरोप पत्र

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली की एक अदालत में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में आज आरोप पत्र दाखिल किया. विशेष न्यायाधीश संतोष स्नेही मान के समक्ष दायर आरोप पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी समेत छह आरोपियों के नाम हैं. अदालत इस पर 12 फरवरी को विचार करेगी.

आरोप पत्र में 83 वर्षीय सिंह, उनकी 62 वर्षीय पत्नी के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार रोअच का नाम है.

सभी के खिलाफ धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप लगाए गए हैं. आनंद चौहान के खिलाफ यह दूसरा आरोप पत्र है. ईडी ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामले की जांच के दौरान चौहान के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. जारी जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट में ईडी ने दावा किया कि उसने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और बैंक के लेनदेन की जांच की है.

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ईडी ने 18 जनवरी को अदालत से जांच पूरी करने के लिए एक और महीने का समय देने का अनुरोध किया था जिसके बाद अदालत ने उसे स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. ईडी ने पीएमएलए के संबद्ध प्रावधानों के तहत आनंद चौहान को नौ जुलाई 2016 को गिरफ्तार किया था. धन शोधन मामले में दो जनवरी को उसे जमानत मिल गई थी.

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