3 दिनों में भर लें आयकर रिटर्न वर्ना देना होगा भारी जुर्माना

31 मार्च आने में 2 दिन बाकी हैं और आज समेत आप के पास अब केवल 3 दिन बचे हैं जब आप एसेसमेंट इयर 2017-18 का और 2016-17 का संशोधित रिटर्न भर सकते हैं. 31 मार्च 2018 तक अगर आपने ये रिटर्न नहीं भरा तो आपको आयकर विभाग की ओर से भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है.

 

इसके अलावा आपके लिए एक और अहम जानकारी ये है कि अगर आपने साल 2016-17 के रिटर्न के दौरान अपनी आमदनी से जुड़ी कोई जानकारी छुपाई है तो 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके पास इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है.

 

किन लोगों को रहना होगा सावधान

जिन लोगों ने नोटबंदी के दौरान भारी मात्रा में बैंक में कैश जमा किया है उन्हें इसका हिसाब देना होगा वरना उनको नोटिस आ सकता है.
अगर आपने ऊंची कीमत के ट्रांजेक्शन साल 2016-2017 के दौरान किए हैं तो भी आपको इसका पूरा हिसाब आयकर रिटर्न में देना होगा. ऐसा न करने पर आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है और भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है.

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दरअसल आयकर विभाग अब इनकम टैक्स विभाग की चोरी करने वालों के प्रति और सख्त हो गया है. जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं या पूरा टैक्स नहीं दे रहे हैं उनपर पेनल्टी के साथ-साथ कार्रवाई भी की जा सकती है.

 

अब तक हालांकि जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो उनके लिए राहत की खबर है कि वो भी रिटर्न भर सकते हैं. सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दी है.

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