सुप्रीम कोर्ट से अदाणी पावर को झटका, 50 हजार रुपये का लगा जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदाणी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) की याचिका खारिज कर दी। याचिका में अदाणी पावर ने राजस्थान सरकार के मालिकाना हक वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) से विलंब भुगतान अधिभार (LPS) के रूप में 1300 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की थी।

अदालत ने एलपीएस के लिए विविध आवेदन दाखिल करने के उचित नहीं ठहराते हुए कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदाणी पावर ने विविध आवेदन के माध्यम से JVVNL की याचिका पर 30 अगस्त, 2020 को दिए तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में संशोधन की मांग की थी।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने कहा कि इस प्रकार की राहत (LPS का दावा) एक विविध आवेदन में नहीं मांगी जा सकती है। पीठ ने कहा कि विविध आवेदन को सुनवाई के दौरान स्पष्टीकरण के लिए आवेदन के रूप में वर्णित किया गया है। जस्टिस बोस ने कहा कि APRL को जुर्माने के 50 हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट विधिक सहायता समिति में जमा करना होगा।

शीर्ष अदालत ने गत 24 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा न्यायिक आदेश के बावजूद मामले को सूचीबद्ध नहीं करने पर रजिस्ट्री की खिंचाई किए जाने से यह याचिका सुर्खियों में आ गई थी।

अडानी पावर के शेयरों का हाल
अडानी पावर का शेयर सोमवार को 0.10 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 530.50 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में इस शेयर में साढ़े 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले 6 महीने में शेयर ने निवेशकों को 44 फीसदी का रिटर्न दिया है।

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