अब इतने रुपए से ज्यादा कैश्‍ा डाेनेशन पर नहीं मिलेगी टैक्‍स छूट…

नई दि‍ल्‍ली।अब चैरिटेबल ट्रस्‍ट, मंदिर, मस्जिद  सहित दूसरे संस्‍थानों को दिए जाने वाले 2,000 रुपए तक के कैश डोनेशन पर ही टैक्‍स छूट मिलेगी। बजट 2017 -18 में केंद्र सरकार ने  इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 80जी के तहत  कैश डोनेशन की लि‍मि‍ट को 10 हजार रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दि‍या है। यह कदम इसलि‍ए उठाया गया है लोग बड़े पैमाने पर कैश डोनेशन की नकली रसीद का इस्‍तेमाल कर रहे थे। हालांकि आप चेक या डिजिटल पेमेंट के जरिए 2,000 रुपए से अधिक के डोनेशन पर भी टैक्‍स छूट ले सकते हैं।
 
साई बाबा
 
क्‍या है नि‍यम?
 
आईटी एक्‍ट के सेक्‍शन 80जी के मुताबि‍क, चुनिंदा राहत कोष और नोटि‍फाई चैरि‍टेबल इंस्‍टीट्यूट्स को दी जाने वाली डोनेशन की राशि‍ को ग्रॉस इनकम में शामि‍ल नहीं कि‍या जाएगा और इसे आपकी टैक्‍सेबल इनकम बनने से पहले ही बाहर माना जाएगा। अभी तक 10 हजार रुपए की कैश लि‍मि‍ट पर टैक्‍स छूट दी जाती थी।    
 
क्‍या है शर्त?
 
– हालांकि‍, टैक्‍स बेनेफि‍ट का दावा करने के लि‍ए आपके पास कैश डोनेशन की रसीद होनी चाहि‍ए।
– वहीं, चेक या डि‍जि‍टल पेमेंट के जरि‍ए की गई डोनेशन के लि‍ए टैक्‍स छूट का दावा करने की कोई लि‍मि‍ट नहीं है।
– इसके लि‍ए आपको क्‍वालि‍फाईड इंस्‍टीट्यूट को डोनेशन देना होगा।
– अगर डोनेशन के नाम पर आपदा के दौरान कपड़े डोनेट कि‍ए हैं तो आपको टैक्‍स में छूट नहीं मि‍लेगी।
– सेक्‍शन 80जी के मुताबि‍क, चुनिंदा इंस्‍टीट्यूट के लि‍ए डोनेट राशि‍ पर 100 फीसदी या 50 फीसदी की टैक्‍स छूट मि‍ल सकती है।
– इस सेक्‍शन के तहत वि‍देशी ट्रस्‍ट और राजनीति‍क पार्टि‍यों को दी जानी वाली डोनेशन पर कोई छूट नहीं मि‍लेगी।
 
केवल नोटि‍फाई धार्मि‍क संस्‍थानों को दि‍ए डोनेशन पर मि‍लेगी छूट
 
नि‍यमों के मुताबि‍क, केंद्र सरकार की ओर से नोटि‍फाई मंदि‍रों, मस्‍जि‍दों, गुरुद्वरों, चर्च या कि‍सी अन्‍य जगह के रि‍पेयर या रीनोवेशन के लि‍ए दि‍ए गए डोनेशन पर टैक्स छूट का दावा कि‍या जा सकता है। हालांकि‍, डोनेशन की राशि‍ पर 50 फीसदी की छूट ही मि‍लेगी।
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