सरकार को बेहद कम करना पड़ा चालान रेट, जरुर देखे ये नई लिस्ट…
नए कानून पर असमंजस के चलते अब चार तरह के चालान की स्थिति बन गई है. एक तरफ केंद्र सरकारी नई दरें हैं, दूसरी तरफ गुजरात की दरें हैं, तीसरी तरफ उत्तराखंड की दरें और चौथी तरफ पुरानी दरें हैं. मिसाल के तौर पर अगर नए कानून के तहत बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के किसी का चालान कटता है तो उसे पांच हजार रुपये देना पड़ेगा. वहीं जिन राज्यों में नई दरें लागू नहीं हुई हैं, वहां पर पांच सौ रुपये देना पड़ेगा.
गुजरात में दो पहिया चालकों के लिए दो हजार और अन्य वाहनों के लिए तीन हजार रुपये की पेनाल्टी लगेगी जबकि उत्तराखंड में 2500 रुपये देने पड़ेंगे. दरअसल, उत्तराखंड में बिना डीएल के गाड़ी चलाने पर फाइन 5000 की जगह 2500 रुपये कर दिया गया है. केंद्र ने लाइसेंस रद्द होने पर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से 10,000 जुर्माना वसूलने की व्यवस्था की है, जबकि उत्तराखंड में इसके लिए सिर्फ 5000 रुपये जुर्माना देगा होगा.
फायर ब्रिगेड की गाड़ी या ऐंबुलेंस को रास्ता न देने पर केंद्र ने 10,000 रुपये का जुर्माना रखा है. उत्तराखंड सरकार ने जहां इसे पांच हजार कर दिया है, वहीं पर राज्य सरकार ने इसे मात्र एक हजार कर दिया है.
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इन राज्यों ने नहीं लागू की दर
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों ने भी केंद्र सरकार की नई जुर्माना दरों को लेकर अधिसूचना जारी नहीं की है. इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं. जबकि दिल्ली, तेलंगाना, केरल, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आदि राज्यों ने केंद्र सरकार की दरों के अध्ययन व पहले जागरूकता फैलाने के बाद ही नई दरों पर फैसला लेने की बात कही है.
मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि कमेटी नए एक्ट की जुर्माना दरों का अध्ययन करने के बाद ही फैसला लेगी. वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी नए रेट को अभी लागू नहीं करने का फैसला लिया है. ओडिशा सरकार ने प्रदूषण सर्टिफिकेट आदि से जुड़ी जुर्माने की दरों में कुछ राहत दी है.
गुजरात और उत्तराखंड में संशोधित दरें
गुजरात ने केंद्र सरकार की ओर से तय ट्रैफिक जुर्माने की दरें घटा दी हैं. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य का इरादा जनता का आर्थिक उत्पीड़न करना नहीं है. गुजरात में संशोधित दरों के मुताबिक एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हजार की जगह 1 हजार, बाइक पर तीन सवारी पर 1 हजार की जगह 100 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन की बाइक पर 5 हजार की जगह सिर्फ एक हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में दरें घटाई हैं. उत्तराखंड में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 5000 की जगह 2500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
गुजरात में ये दर
अपराध केंद्र सरकार की दर नई दर
बिना हेलमेट 1000 500
बिना डीएल 5000 2000-3000
रांग साइड 5000 1500-4000
ओवर स्पीडिंग 2000 1500
कार एवं अन्य प्रदूषण 10000 3000