गोंडा : नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद की नहीं हो सकी रिहाई

जालसाजी और कूटरचना कर शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में आरोपी गोंडा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष उजमा राशिद को जमानत तो मिल गई, लेकिन जमानतदारों के दस्तावेजों का सत्यापन न हो पाने के कारण बुधवार को उनकी रिहाई का आदेश जिला कारागार नहीं भेजा जा सका। इससे बुधवार रात व बृहस्पतिवार को दिन में भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। बृहस्पतिवार को सत्यापन होने के बाद सीजेएम कोर्ट से रिहाई का आदेश जारी होने पर वह बाहर आ सकेंगी।

नगर पालिका परिषद के अभिलेखों में कूटरचना कर नगर के मोहल्ला रकाबगंज स्थित शत्रु संपत्ति हड़पने के मामले में 16 मार्च 2024 को सदर तहसील के सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो गिरीश चंद्र सोनकर ने नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद के खिलाफ कोतवाली नगर में केस दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान पांच अप्रैल 2024 को कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी उजमा राशिद को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। विवेचक ने प्रार्थना पत्र देकर 14 दिवस के रिमांड की याचना की तो न्यायालय ने रिमांड स्वीकार करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

मंगलवार को मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम पूजा सिंह ने आरोपी अभियुक्त उजमा राशिद का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। अदालत ने दो लाख रुपये का व्यक्तिगत मुचलका व इसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर आरोपी उजमा राशिद को जिला कारागार से रिहा करने का आदेश दिया। बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जमानतनामा प्रस्तुत किया गया।

अदालत ने जमानतदार मो. शोएबुद्दीन व मो. जावेद खां के सत्यापन के लिए कोतवाली नगर और तहसील भेज दिया है, लेकिन जमानतदारों के दस्तावेजों का सत्यापन न हो पाने के कारण उजमा राशिद का रिहाई आदेश जिला कारागार नहीं पहुंच पाया।

परवाना आने के बाद होगी रिहाई
गोंडा नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद विचाराधीन बंदी के रूप में जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उनकी जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय से स्वीकार हो गई है। बुधवार को शाम साढ़े पांच बजे तक रिहाई का आदेश कारागार तक नहीं पहुंचा है। आदेश आते ही उन्हें फौरन रिहा कर दिया जाएगा। -प्रमोद कुमार सिंह, जेल अधीक्षक-गोंडा

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