LOCKDOWN-4: राज्यों को मिलीं बस सर्विस और रेस्टोरेंट शुरू करने की छूट, अब जोन भी तय कर सकेंगे

नई दिल्ली.
कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा
दिया गया है. यह लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा. लॉकडाउन-3 की तरह ही लॉकडाउन- 4
में मेट्रो और हवाई अड्डे पूरी तरह बंद रहेंगे. किसी भी तरह की फ्लाइट्स को
अनुमति नहीं दी जायेगी. मॉल-शॉपिंग कॉम्पलेक्स, बार-पब बंद रहेंगे.
होटल-रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे.

किसी भी तरह की
धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगी. किसी भी
धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम करने या इकट्ठा होने पर पाबंदी जारी रहेंगी. अब
राज्यों की अनुमति से बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा, लेकिन सभी शहरों
और कस्बों में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.

इससे पहले यह
कहा गया था  कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-4 में पाबंदियां लगाने का अधिकार
राज्यों के हाथों मे सौंप दिया है. केंद्र के अधिकार मे आने वाले विषयों पर
केंद्र सरकार अलग से विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी. पीएम मोदी ने अपने
संबोधन में पहले ही कहा था कि लॉकडाउन-4 नए रूप वाला होगा. 

क्या बंद रहेगा..?

– मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है.

– होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.

– सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी.

– सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

– बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर घर से बाहर निकलने पर पाबंदी जारी रहेगी.

क्या खुला रहेगा..?

– कंटेनमेंट
जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी
और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा.

– यात्री गाडिय़ों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं. हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना भी जरूरी होगा.

– राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात.

– लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत गतिविधियां जारी रहेंगी.

– कंटेनमेंट
जोन से बाहर की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स
लागू करने होंगे. एक बार में एक दुकान पर पांच से ज्यादा लोग  इकट्ठे नहीं
होंगे.

कोरोना संक्रमण
को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा
दिया है. लॉकडाउन चार में पहले की तरह अधिकांश सेवाएं बंद रहेंगी. हालांकि
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में राज्यों को कुछ छूट भी दी गई है.
गाइडलाइन्स के मुताबिक, राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री
वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है.

– कोरोना
महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में गत
25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है और इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं. पहला चरण
25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से
17 मई तक था.

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