पीएम किसान सम्मान निधि योजना: इन शर्तों को पूरा करने वालों को ही मिलती है 2000 रुपये की किस्त
केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलता है। हालांकि, कई किसान इस योजना से वंचित है।
आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कि पीएम किसान योजना की पात्रता क्या है और इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं।
पीएम किसान योजना
पीएम किसान योजना वर्ष 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम में किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि किस्तों में किसान के बैंक अकाउंट में जमा होती है। हर किस्त में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये की राशि जमा की जाती है।
28 फरवरी को पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त (PM Kisan Yojana 16th Installment) जारी की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में किस्त पहुंची थी।
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (EKYC) और जमीन का सत्यापन कराना जरूरी है।
कैसे करें आवेदन
अगर आप भी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in.) पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मर कॉर्नर में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
पीएम किसान योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके पास खुद की जमीन हो।
- 1 जनवरी 2019 से पहले ही जमीन आवेदक के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक अकाउंट (Bank Account) आधार कार्ड (Aadhaar Card) और एनपीसीआई (NPCI) से लिंक होना अनिवार्य है।
इन किसानों को नहीं मिलता है योजना का लाभ
- परिवार में केवल एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा
- जिन किसानों के पास खुद की खेती की जमीन नहीं है उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- 18 साल से कम उम्र वाले इस योजना के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं।
- अगर परिवार में कोई सदस्य एनआरआई (NRI) है तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है वह भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- अगर परिवार में किसी सदस्य को 10,000 रुपये से ज्यादा का पेंशन मिल रहा है उन्हें भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- करदाता इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- अगर परिवार के कोई भी सदस्य किसी प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, सीए () या फिर वकील में शामिल है। उन परिवार को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।