किसान संगठनों के आज भारत बंद ऐलान पर नोएडा पुलिस अलर्ट

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है, जिसमें अनधिकृत सार्वजनिक सभाओं पर रोक भी शामिल है। पुलिस ने दिल्ली जाने और आने वाले यात्रियों को नोएडा में किए गए यातायात परिवर्तन को लेकर आगाह किया और लोगों को असुविधा से बचने के लिए ‘‘जहां तक संभव हो” मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने के लिए आग्रह किया है।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि संयुक्त किसान संगठन (एसकेएम) और विभिन्न संगठनों द्वारा शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन जैसे विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसलिए 16 फरवरी को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू की जाती है। आदेश के अनुसार पांच या इससे अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा, राजनीतिक या धार्मिक सहित अनधिकृत जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। पुलिस ने कहा कि यातायात असुविधा से बचने के लिए दिल्ली जाने वाले लोग जितना संभव हो सके मेट्रो का इस्तेमाल करें। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के रास्ते यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली जाने और परी चौक के रास्ते सिरसा से सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। असुविधा से बचने के लिए चालक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते हैं।

भारतीय किसान यूनियन नेता पवन खटाना ने एक न्यूज एजेंसी से कहा कि किसानों से कहा गया है कि वे (16 फरवरी) शुक्रवार को खेतों में काम न करें या किसी भी खरीदारी के लिए बाजार न जाएं। व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से भी शुक्रवार (16 फरवरी) की हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया है। नोएडा के सेक्टर-18 मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने कहा कि बार-बार होने वाले किसान आंदोलन से रोजमर्रा की व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवहन मार्ग बंद होने से सभी को नुकसान हो रहा है। जैन ने कहा कि हम सरकार और किसानों से बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की अपील करते हैं।

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