MP: प्रदेश में ऐप बेस्ड कैब सर्विस में नहीं चल सकेंगी डीजल गाड़ियां

इंदौर| प्रदेश के प्रमुख शहरों में चलने वाली एप बेस्ड टैक्सी (कैब) में अब डीजल कारें नहीं चल पाएंगीं। परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए कानून तैयार किया है। शासन ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दावे, आपत्तियां बुलाए हैं, इनके निराकरण के बाद तीन से चार माह में नया नियम लागू किया जा सकेगा। एप बेस्ड कार, टैक्सी, रिक्शा या बाइक टैक्सी के रूप में वही वाहन चल सकेंगे जो पेट्रोल, सीएनजी या बैटरी से संचालित होंगे।
MP: प्रदेश में ऐप बेस्ड कैब सर्विस में नहीं चल सकेंगी डीजल गाड़ियां
प्रदेश में 7 हजार से ज्यादा गाड़ियां हो सकती है बंद:प्रदेश में भोपाल, इंदौर ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित अन्य प्रमुख शहरों में एप बेस्ड टैक्सी चल रही हैं। भोपाल में एप बेस्ड तकरीबन 750 डीजल गाड़ियां चल रही हैं। वहीं प्रदेश स्तर पर यह आंकड़ा सात हजार से ज्यादा है, जो नए नियम के बाद बंद हो सकती है।

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आॅल इंडिया परमिट की गाड़ियां शहर में कैब के रूप में नहीं चल पाएंगी

ऑल इंडिया परमिट पर शहर में चलने वाली कारों पर भी रोक लगाई गई है। यानी अब शहर में कैब की तरह कार चलाने के लिए या तो सिटी परमिट या स्टेट परमिट लेना होगा।
इसे मध्यप्रदेश के साथ दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लागू करने की तैयारी है। इस सेवा के तहत डीजल वाहन नहीं चल पाएंगे। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी, जिस पर शासन का भी नियंत्रण होगा। – डॉ एम.पी. सिंह, आरटीओ
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