सड़क की पटरियों के किनारे दुकान लगाने वाले लोगों का पंजीकरण अनिवार्य….

नगर विकास विभाग ने शहर में सड़क की पटरियों के किनारे दुकान लगाने वाले लोगों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत इन दुकानदारों की सूचना एकत्र कराने के साथ ही पंजीकरण होगा। सभी दुकानदारों को आईडी कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इसके बाद इन्हें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

आजीविका चलाने के लिए कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई सड़क किनारे पटरियों पर दुकान लगा रहा है। पटरी के किनारे दुकान लगाने से शहर में जहां जाम की स्थिति बनी रहती है, वहीं प्रशासन जब चाहे ऐसे दुकानदारों को हटा देता है। पटरी दुकानदारों की न तो कोई पहचान है और न ही उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पा रहा है। नगर विकास विभाग ने ऐसे दुकानदारों का आंकड़ा जुटाने के लिए सत्यापन कराने का फैसला किया है। पं. दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत इन दुकानदारों का बायोमीट्रिक सर्वे होगा। इसके लिए केडीएस प्राइवेट लिमिटेड नामक संस्था का चयन नगर विकास विभाग ने किया है। ये शहर के प्रमुख मार्गों पर पथ विक्रेताओं का सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद पहचान पत्र दिए जाएंगे। सभी पथ विक्रेताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

शहर के प्रमुख मार्गों पर पटरी दुकानदारों का सर्वे कराया जाएगा। इसके लिए नामित संस्था के प्रतिनिधि डोर टू डोर जाएंगे। पथ विक्रेता अपने पास हमेशा आधारकार्ड व मोबाइल जरूर रखें, जिससे सत्यापन हो सके। इसके अलावा नगर पालिका परिषद में अपना पंजीकरण करा लें। पहले चरण में ये योजना जिले की नगर पालिका परिषद गोंडा में लागू की गई है।

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