एक बार फिर बढ़ राहुल की मुश्किलें, कोर्ट में पेश होने का आदेश

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मानहानि के एक मामले में मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। भिवंडी कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 2014 में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। जिसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया। 
एक बार फिर बढ़ राहुल की मुश्किलें, कोर्ट में पेश होने का आदेशआरएसएस की भिवंडी इकाई के सचिव ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। हालांकि राहुल को इस मामले में भिवंडी अदालत ने जमानत दे दी थी। 

राहुल के खिलाफ स्थानीय आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे ने मामला दायर किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के अभियान के दौरान छह मार्च 2014 को अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ टिप्पणी की थी। उनका आरोप था कि इससे आरएसएस की छवि को नुकसान पहुंचा है।

हालांकि राहुल गांधी ने कहा था कि वह हर शब्द पर कायम हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या पर आरएसएस के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में एक सितंबर को आरोपी के तौर पर मुकदमे का सामना करने का फैसला किया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह अपने बयान के हर शब्द पर कायम हैं।

 
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