अगर अब तक नहीं किया हैं ये काम तो हर किसी पर लगने वाला है 10 हजार का जुर्माना, जरुर पढ़े पूरी खबर..

PAN Card को Aadhaar से लिंक करने को लेकर आयकर विभाग द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है। विभाग द्वारा इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिंक करने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख दी गई है। हालांकि इसके पूर्व विभाग अंतिम तारीखों में इजाफा कर चुका है। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स (CBDT) का एक नियम ऐसे पैन कार्ड धारकों की मुश्किल बढ़ा सकता है, जिन्होंने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। CBDT ने कहा है कि इस बार पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख नहीं बढ़ेगी। ऐसे में पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराने वाले लोगों के पैन कार्ड कैंसिल हो जाएंगे।

कैंसल PAN का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

PAN Card को अपने Aadhaar Card से 31 मार्च तक लिंक न कराने पर पैनकार्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, हालांकि यह फिर भी ऑपरेटिव मोड में रहेगा। लेकिन अगर इस दौरान कोई अपने कैंसिल पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो इसे इनकम टैक्स एक्ट की 272B धारा का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर पैनकार्ड धारक को 10 हजार तक जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

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CBDT ने जोड़ा यह सब सेक्शन

CBDT ने हाल ही में इनकम टैक्स एक्ट 1962 में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत विभाग ने सेक्शन 114AA में सब सेक्शन 114AAA जोड़ा है। इसके अंतर्गत वह सभी लोग आएंगे जिन्होंने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। जिन लोगों ने 1 जुलाई 2017 से पहले आधार बनवाया है उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से तय समयसीमा के पहले लिंक कराना अनिवार्य है।

पैनकार्ड धारक को यह राहत भी मिली

पैनकार्ड धारक ने अब तक अगर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 31 मार्च के पहले करा लें। ऐसा न होने पर उनका पैन कार्ड सस्पैंड हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसा करने से चूक जाते हैं तो CBDT ने ऐसे लोगों को राहत देते हुए कहा है कि इस वह लिंक प्रोसेस को पूरी करते हैं तो यह वापस ऑपरेटिव मोड में आ जाएगा।

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