बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई राहत की खबर, पुरानी दरें ही रहेंगी लागू
नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के आवेदन पर विचार करने के बाद आयोग सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बताया कि वर्ष 2018-19 की पुरानी दरें ही वर्ष 2019-20 के लिए कायम रहेगी। वहीं, फिक्स्ड चार्ज प्रति किलोवाट 40 रुपये होगा।
वहीं, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ताओं की नई सूची बनाई है, जिसके तहत अपार्टमेंट में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 7.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना हो गा।अपार्टमेंट में रहने वाले उपभोक्ता डीएस-3 कैटेगरी के होंगे। पहले ये उपभोक्ता 6.75 रुपए प्रति यूनिट से भुगतान करते थे।
बता दें कि बिजली कंपनियों ने पांच से दस फीसदी बिजली दर बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को 30 नवंबर, 2018 को प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद आयोग ने प्रदेश के पांच प्रमंडलों में 24 जनवरी से पांच फरवरी तक अलग-अलग छह बैठकों में जनसुनवाई की थी।
पिछले साल पांच प्रतिशत बढ़ी थी बिजली दर
पिछले साल की बात करें तो बिजली की दरों में पांच फीसदी बढ़ोत्तरी की गई थी। बिजली कंपनी ने 44 फीसदी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।
पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 की नई बिजली दर का का एेलान करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को 9,603 करोड़ और नॉर्थ बिहार कंपनी को 7207.62 करोड़ रुपए राजस्व की जरूरत का प्रस्ताव दिया था।
समीक्षा के बाद आयोग ने साउथ बिहार के लिए 9228.64 करोड़ और नॉर्थ बिहार के लिए 7106 करोड़ की जरूरत को मंजूर किया था। दोनों कंपनियों ने 2018-19 के लिए कुल 5121.87 करोड़ घाटा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जांच में मात्र 747.44 करोड़ ही पाया गया।
कंपनी ने राजस्व नुकसान को कम करने के लिए 44 फीसदी बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया, जिसे आयोग ने बड़े उद्योग को छोड़कर बाकी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मात्र पांच फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया था।