पाकिस्तान का ऐलान, कुलभूषण जाधव को कल मिलेगा कांसुलर एक्सेस

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले के बाद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को शुक्रवार को कांसुलर एक्सेस मिलेगा. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. हालांकि, अभी इसके तौर-तरीकों पर कोई चर्चा नहीं की गई है. बता दें, कुलभूषण जाधव अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं.

वियना कॉन्वेंशन के अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि जब किसी विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है तो जांच और हिरासत में रखे जाने के दौरान कैदी को कांसुलर एक्सेस (राजनयिक पहुंच) देना अनिवार्य है.  जबकि पाकिस्तान ने आईसीजे में तर्क दिया कि जासूसी में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर यह जरूरी नहीं कि उसे कांसुलर एक्सेस दिया जाए.

आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी की सजा पर रोक बरकरार रखने और उन्हें राजनयिक पहुंच देने का निर्देश दिया था. पाकिस्तान ने जाधव को मार्च 2016 में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था और तब से वह लगातार भारतीय अधिकारियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दे रहा है. इसके बाद पाकिस्तान एक सैन्य अदालत की ओर से जाधव को मौत की सजा सुनाने के बाद भारत ने आईसीजे की शरण ली थी.

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भारत ने अभी हाल में पाकिस्तान से आईसीजे के आदेश पर तत्काल कार्रवाई करने और जाधव को राजनयिक पहुंच देने के लिए कहा था. जाधव पर आईसीजे के आदेश को मानते हुए पाकिस्तान ने कहा कि वह अपने कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा. आईसीजे के निर्णय के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, “फैसला सुनने के बाद पाकिस्तान अब अपने कानून के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा.” प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात का समर्थन किया था.

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