राजस्थान: सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रदेश में होगा ये असर

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सोमवार शाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) की अधिसूचना जारी कर दी। राजस्थान में इसका मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। सीएए की जारी अधिसूचना के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आने वालों को नागरिकता नहीं दी जाएगी।

धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता लेने के लिए प्रदेश में इस समय करीब 35 हजार पाक विस्थापित रह रहे हैं लेकिन नए नियम के नोटिफाई होने के बाद इनमें से करीब 10 हजार से ज्यादा लोग नागरिकता के दायरे से बाहर हो गए हैं।

पाक विस्थापितों के लिए काम करने वाले सीमांत लोक संगठन के हिंदू सिंह सोढ़ा ने बताया कि नए नियम जारी होने के बाद खुशी और दुख दोनों हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 31 दिसंबर 2014 के बाद आने वालों को नागरिकता नहीं दी जा रही, जबकि ये लोग भी धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर ही पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए हैं।

राजस्थान में सबसे ज्यादा पाक विस्थापित हिंदू शरणार्थी जोधपुर में रहते हैं। इसके अलावा जालौर- पाली, बाड़मेर, बीकानेर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी ये विस्थापित प्रवास कर रहे हैं। हालांकि इन नियमों के जारी होने के बाद नागरिकता के दायरे में आने वाले विस्थापितों की संख्या भी बड़ी है।

सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद इन शरणार्थी शिविरों में दीये जलाकर खुशियां मनाई गईं। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाक शरणार्थियों ने कहा कि इस वर्ष यह उनकी दूसरी दीपावली है, पहली दीपावली उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन मनाई थी।

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