पंजाब-हरियाणा के लिए खास निर्देश जारी, राजनीतिक रैली के लिए स्कूल ग्राउंड का नहीं होगा इस्तेमाल

लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान राजनीतिक दल रैली के लिए स्कूल ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में लागू होंगे।

साथ ही चुनाव कार्यक्रमों व रैली के दौरान चाइल्ड लेबर पर भी रोक रहेगी। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि कोर्ट की तरफ से पंजाब व हरियाणा की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में भी इसे विशेष रूप से शामिल किया गया है। ये आदेश सिर्फ पंजाब व हरियाणा में ही लागू होगा। बाकी राज्यों के लिए इसका प्रावधान नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि चाइल्ड लेबर को लेकर भी आयोग की तरफ से सख्त हिदायत दी गई है। किसी भी रैली व चुनाव कार्यक्रम में चाइल्ड लेबर पर पूर्ण रोक रहेगी, जो सभी राज्यों के लिए लागू होगा। इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों को विभाग की तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही सभी निर्वाचन अधिकारियों से भी अपने-अपने क्षेत्रों में राजनीतिक दलों को इस संबंध में जानकारी देने का आह्वान किया गया है।

प्रदेश में अब तक 20 हजार बैनर हटाए
आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही इसके पालन के लिए पिछले दो दिनों में अब 20 हजार बैनर पूरे प्रदेश में हटाए जा चुके हैं, जिसके लिए जिला स्तर पर सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अगले एक दो दिन भी निरंतर उनका ये अभियान जारी रहेगा। आचार संहिता की किसी भी तरह से उल्लंघन न हो, इसी के चलते होर्डिंग व बैनर हटाने का काम किया जा रहा है। आचार संहिता की किसी भी तरह के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एप पर दी जा सकती है, जिस पर आयोग की तरफ से तुरंत कार्रवाई की जाती है।

सीमावर्ती छह जिलों में ड्रोन से रहेगी नजर
सिबिन सी ने बताया कि पाक सीमा के साथ लगते पंजाब के छह जिलों में ड्रोन से विशेष नजर रखी जाएगी। बीएसएफ की तरफ से ये काम किया जा रहा है। चुनाव के दैरान बॉर्डर से किसी भी तरह की नशे की तस्करी न हो, इसे लेकर बीएसएफ की तरफ से खास नजर रखी जाएगी और ऐसे सभी मामलों को ड्रोन की मदद से पकड़ा जाएगा।

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