अब महाराष्ट्र में गुटखा बेचना गैर-जमानती अपराध, होगी 3 साल की सजा

महाराष्ट्र में अब अगर गुटखा बेचा तो जेल में लंबे वक्त तक रहना पड़ सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद में कहा है कि कि राज्य में प्रतिबंधित गुटखा की बिक्री को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा करने पर तीन साल तक जेल की सजा को बढ़ाया जा सकता है।

अब महाराष्ट्र में गुटखा बेचना गैर-जमानती अपराध, होगी 3 साल की सजा

हालांकि विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने प्रस्ताव के माध्यम से आरोप लगाया है कि गुटखा विरोधी कानून लागू होने के बावजूद सुगंधित तंबाकू मिश्रण की पड़ोसी राज्यों में तस्करी की जा रही है। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे का कहना है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से इसकी तस्करी होती है। उन्होंने इस मामले की सीआइडी जांच की मांग की है।

एनसीपी नेता ने आरोप लगाया कि आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) की जांच की मांग करते हैं। जवाब में एफडीए राज्य मंत्री मदन येरावार ने कहा कि गुटखा अन्य राज्यों में निर्मित होता है, जहां इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र एफडीए ने 2012-13 के दौरान 114.2 करोड़ रुपये के गुटखे को जब्त किया है। मुंडे ने कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में युवाओं की मौत गुटखा का सेवन करने से होती है।

कुंवारी कन्याओं ने जिसको भी यह छड़ी मारी, समझो दूर भागी सारी बीमारी

Back to top button