आयकर विभाग ने दी चेतानवी, कहा- यहां 2000 से ज्यादा की कैश पेमेंट न करें, होगा नुकसान

मोदी सरकार लगातार कालेधन के ख‍िलाफ अभ‍ियान चला रही है। इसके लिए सरकार ने कई अभियान शुरू किए हैं। अभ‍ियानों के साथ ही उसने आम आदमी से लेकर खास तक, सब के लिए कुछ नियम भी तय किए हैं, जिनका उल्लंघन मुसीबत खड़ी कर सकता है।

आयकर विभाग ने दी चेतानवी, कहा- यहां 2000 से ज्यादा की कैश पेमेंट न करें, होगा नुकसान

 

आयकर विभाग ने हाल ही में एक ट्वीट कर आम लोगों को कैश लेनदेन में सावधानी बरतने की हिदायत दी। ट्वीट के मुताबिक कई जगहों पर नगद में 2000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन भी मुसीबत खड़ी कर सकता है। आयकर विभाग ने ऐसे ही 4 मौके गिनाएं हैं, जहां आपको कैश में लेनदेन करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

 

2000 से अध‍िक का कैश भुगतान न करें: आयकर विभाग ने बताया है कि जब भी आप किसी एनजीओ, पंजीकृत ट्रस्ट अथवा राजनीतिक दल को 2000 या उससे ज्यादा का दान करना चाहते हैं, तो कभी भी 2000 रुपये से ज्यादा का कैश लेनदेन न करें।

 

न करें 10 हजार से ज्यादा का कैश लेनदेन: अगर  आप एक कारोबारी हैं और कारोबार को लेक‍र किसी के साथ लेनदेन कर रहे हैं, तो आपको 10 हजार रुपये से ज्यादा का नगद में लेनदेन नहीं करना चाहिए।

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20 हजार से ज्यादा का कैश भुगतान वर्जित: आप अपनी अचल संपति का हस्तांतरण कर रहे हैं। इस पर आपकी तरफ से हो रहे खर्च हो या फिर आप इस खर्च को प्राप्त करने वाले हैं, तो आपको 20 हजार रुपये से ज्यादा कैश लेनदेन नहीं करना चाहिए।

 

न करें 2 लाख रुपये का कैश लेनदेन: एक दिन में एक आयोजन व अवसर को लेकर न किसी व्यक्त‍ि से 2 लाख रुपये से ज्यादा के नगद का लेनदेन करें और न ही इससे ज्यादा स्वीकार करें।

 

आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसे व्यवहार पर उनकी तरफ से कर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि इसका उल्लंघन करने वाले और बेनामी लेनदेन में शामिल होने वाले व्यक्त‍ि की सूचना आयकर विभाग को दी जा सकती है।

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