ये पूर्व राजनयिक माधुरी देती थी पाक खुफिया ISI एजेंसी को गोपनीय जानकारी, मिली सजा

नई दिल्ली। पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को पटियाला हाउस कोर्ट ने पाकिस्तान की खुफिया संगठन आइएसआइ को देश की खुफिया जानकारी देने के आरोप में तीन साल कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। गुप्ता को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए जमानत भी दे दी गई है। वह इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में काम कर चुकी हैं।ये पूर्व राजनयिक माधुरी देती थी पाक खुफिया ISI एजेंसी को गोपनीय जानकारी, मिली सजा

सजा का एलान करते हुए शनिवार को एडिशनल सेशन जज सिद्धार्थ शर्मा की बेंच ने कहा कि दोषी ने ईमेल के जरिये देश की संवेदनशील जानकारी देश के दुश्मन को भेजी। शुक्रवार को माधुरी गुप्ता को जासूसी और गलत ढंग से सूचना प्रदान करने के आरोपों के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया गया है।

उन्हें अधिकतम तीन साल की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान पुलिस के वकील ने गुप्ता को तीन साल की सजा देने की माग की। वहीं, गुप्ता के वकील ने उनकी देश के लिए पिछली सेवाओं को देखते हुए कम से कम सजा देने का आग्रह किया था। बता दें कि 22 अप्रैल 2010 को माधुरी को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तानी अधिकारियों को गुप्त सूचना मुहैया कराने और आइएसआइ के दो अधिकारियों मुबशर राजा राणा और जमशेद के संपर्क में रहने का आरोप था।

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