बड़ी चौंकाने वाली बात, हाफिज सईद के पार्टी रजिस्ट्रेशन से बेनकाब हुआ पाकिस्तान का चेहरा

भारत ने पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा वहां के चुनाव आयोग को जमात उद दवा के प्रमुख हाफिज सईद के राजनीतिक दल के पंजीकरण के मामले की सुनवाई करने के दिये गये आदेश को‘ बड़ी चौंकाने वाली बात’ करार दिया और कहा कि यह उसकी गतिविधियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह भी कहा कि यह आदेश पाकिस्तान की सरजमीं पर सक्रिय आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई करने में पाकिस्तान के छल को बेनकाब करता है. गुरुवार (8 मार्च) को को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमात उद दवा के राजनीतिक मोर्चे मिल्ली मुस्लिम लीग को बतौर राजनीतिक दल पंजीकरण कराने के उसके आवेदन को पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा खारिज करने के फैसले को दरकिनार कर दिया था.

 बड़ी चौंकाने वाली बात, हाफिज सईद के पार्टी रजिस्ट्रेशन से बेनकाब हुआ पाकिस्तान का चेहरा

पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की मिल्ली मुस्लिम लीग को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने की अनुमति देने का चुनाव आयोग को आदेश दिया है. कुछ दिन पहलेही पाकिस्तान की एक अदालत ने जमात- उद- दावा प्रमुख की “संभावित गिरफ्तारी” पर लगे स्थगन को चार अप्रैल तक बढ़ा दिया था. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार (8 मार्च) को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा सईद के राजनीतिक मोर्चे मिल्ली मुस्लिम लीग (एमएमएल) को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत करने के आवेदन को खारिज किए जाने के फैसले को रद्द कर दिया.

इस भारतीय अभिनेत्री ने अमेरिकन राष्ट्रपति को बताया ‘मूर्ख’, कहा- हमसे सीखना चाहिए

जस्टिस आमिर फारूक ने पार्टी को सुनवाई का मौका देकर मामले को फिर से चुनाव आयोग को भेजा और आवेदन पर आगे की कार्रवाई करने को कहा. एमएमएल ने अपने अध्यक्ष सैफुल्ला खालिद के जरिए अदालत का रुख किया और चुनाव आयोग एवं गृह सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाया. डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार, चुनाव आयोग के11 अक्तूबर, 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ने इसे अकारण, गैर- कानूनी और संविधान एवं कानून के खिलाफ बताया.

 
Back to top button