1984 सिख दंगों के 34 साल बाद सज्जन कुमार को हुई उम्रकैद

1984 सिख दंगे से जुड़े एक मामले में तकरीबन 34 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार दोषी ठहरा दिया है. सूत्रों की माने तो कोर्ट ने सज्जन कुमार को को दंगे के लिए दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा दे दी है. आपको बता दें सज्जन कुमार आपराधिक षडयंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है.

सिर्फ सज्जन कुमार ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने उसके अलावा बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है. इसके साथ ही पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा बढ़ाते हुए 10-10 साल की जेल की सजा सुना दी है.

जानकारी के मुताबिक सिख दंगे पर हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा. साथ ही बाकी के अन्य 6 केसों पर हाई कोर्ट अपना फैसला फ़िलहाल सुना रहा है. वैसे यह पहली बार है जब 34 साल साल पुराने इस मामले में सज्जन को दोषी ठहराया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सज्जन कुमार का ये मामला एक हत्याकांड से जुड़ा है जिसमें नवंबर 1984 को राजधानी दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को मार दिया गया था. कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी इस हत्याकांड में आरोपी हैं.

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