एक अप्रैल से 10 और राज्यों में लागू होगा ‘खाद्य सुरक्षा कानून’

केन्द्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को बताया कि ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ (एनएफएसए) इस साल एक अप्रैल से 10 और राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसके बाद एनएफएसए को लागू करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी।
पासवान ने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था तब केवल 11 राज्यों ने एनएफएसए को लागू किया था। उन्होंने कहा, ‘डिजिटलीकरण के जरिए एनएफएसए को लागू किया जाएगा, राशन कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा और आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण कर उचित मूल्य की दुकानों के जरिए इसे लागू किया जाएगा।’
NFSA लागू करने के लिए गुजरात की तारीफ
एनएफएसए को सही तरीके से लागू करने के लिए उन्होंने गुजरात सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इस कानून के तहत कंप्यूटरीकरण की जितनी जरूरत बतायी गई है, गुजरात सरकार ने उस से ज्यादा काम किया है। राज्य में इस कार्यक्रम के तहत 3,83,44,000 लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिन्हें प्रतिवर्ष 21 लाख टन खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी।





