जिया खान मामले की एसआइटी से नहीं होगी जांच

केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में कहा है कि जिया की मौत का कारण आत्महत्या था हत्या नहीं।

 दिवंगत अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान को गुरुवार को बांबे हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मामले की एसआइटी से जांच कराने के साथ ही सीबीआइ के आरोपपत्र को चुनौती दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में कहा है कि जिया की मौत का कारण आत्महत्या था हत्या नहीं। कोर्ट के इस फैसले से मामले में अभिनेता सूरज पंचोली के खिलाफ सुनवाई की राह प्रशस्त हो गई है। उन पर जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है।

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जिया खान मामले की एसआइटी से नहीं होगी जांच

जस्टिस आरवी मोरे और शालिनी पहान्सल्कर-जोशी की पीठ ने गुरुवार को याचिका खारिज की। पीठ ने इसके साथ ही पंचोली की भी याचिका खारिज कर दी। अभिनेता ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। दोनों याचिकाएं खारिज होने से मामले की निचली अदालत में सुनवाई शुरू होने की राह खुल गई है। इसके पहले हाई कोर्ट ने राबिया की याचिका पर सुनवाई लंबित होने की वजह से ट्रायल पर रोक लगा दी थी।

राबिया के अनुसार, जिया की हत्या उसके ब्वॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ने की थी। राबिया ने अपनी याचिका में विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन करने और जांच की निगरानी हाई कोर्ट द्वारा कराए जाने की मांग की थी। याचिका में उन्होंने दावा किया था कि तीन जून, 2013 को उनकी बेटी की मौत आत्महत्या नहीं थी, जैसा सीबीआइ दावा कर रही है, बल्कि उसकी हत्या हुई थी।

 

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