मध्यप्रदेश: कैबिनेट देगी संविदा नियुक्ति, नियम में जुड़ेगी नई शर्त

भोपाल। सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 करने के बाद सरकार ऐसे पद जो एक साल तक नहीं भरे जाते हैं, उन पर संविदा नियुक्ति देगी। यह नियुक्ति सीधी भर्ती औेर पदोन्नति के पदों पर मिलेगी। इसके लिए सरकार संविदा नियुक्ति नियमों में बदलाव कर नई शर्त जोड़ेगी।मध्यप्रदेश: कैबिनेट देगी संविदा नियुक्ति, नियम में जुड़ेगी नई शर्त

साथ ही हर प्रकरण कैबिनेट में जाएगा और अंतिम निर्णय वही होगा। प्रकरणों की छानबीन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन गठित होने वाली समिति करेगी।

सूत्रों के मुताबिक संविदा नियुक्ति नियम बनने के बाद इसमें जो व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं, उन्हें दूर करने के लिए करीब तीन माह से प्रयास चल रहे हैें। नियम में बदलाव की फाइल विभागीय राज्यमंत्री लालसिंह आर्य के पास थी, लेकिन पिछले दिनों इसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वापस बुलाकर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया।

बताया जा रहा है कि नियम में तीन बदलाव करने पर सहमति बन गई है। पहला- नियमित और पदोन्नति के ऐसे पद जो एक साल तक नहीं भरे जा सकते हैं, उन पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी। दूसरा- हर प्रकरण कैबिनेट में रखा जाएगा और अंतिम निर्णय वहीं होगा। तीसरा- निगम व मंडल में संविदा पर रखे जाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए भी राज्य के संविदा नियुक्ति के पैमाने लागू होंगे।

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