अब बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाना हुआ बेहद मुश्किल, क्योंकि RTO से पहले ही…

एक सितंबर से पूरे देश में न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू है. इस एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना बहुत महंगा पड़ सकता है. सरकार का साफ-साफ कहना है कि कड़े नियम इसलिए लागू किए गए हैं ताकि लोग ट्रैफिक नियमों की पालना करें. सरकार का मकसद खजाना भरने का नहीं है. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हर साल देश में 5 लाख से ज्यादा हादसे होते हैं. इन हादसों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. इसलिए, कड़े नियम की सख्त जरूरत थी.

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नए नियम के मुताबिक, अगर किसी वाहन का इंश्योरेंस नहीं है तो पकड़े जाने पर पहली बार 2000 रुपये का फाइन और तीन महीने तक की सजा हो सकती है. दूसरी बार पकड़े जाने पर 4,000 रुपये तक फाइन और तीन महीने की सजा हो सकती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सितंबर के बाद अचानक से मोटर इंश्योरेंस में इजाफा हुआ है.

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