दोषी पाए गए अनिल अंबानी, अब भुगती पड़ेगी ये बड़ी सजा

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी को दोषी करार दिया है. एरिक्सन (Ericsson) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अंबानी को चार सप्ताह के भीतर एरिक्सन को 453 करोड़ रुपये देने होंगे. यदि तय समय में यह राशि नहीं दी गई तो उसके बाद तीन महीने की जेल हो सकती है.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन (RCom) के चेयरमैन अनिल अंबानी एरिक्सन इंडिया की तरफ से दायर की गई अदालत की अवमानना संबंधी याचिका के मामले में 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. एरिक्सन का आरोप है कि आरकॉम ने रिलायंस जियो (Reliance Jio) को अपनी संपत्ति बेचने के बावजूद भी अब तक उसका 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 23 अक्टूबर को दिए गए आदेश में रिलायंस कम्युनिकेशंस को एरिक्सन इंडिया का बकाया 15 दिसंबर तक क्लीयर करने के लिए कहा था. साथ ही देरी से हुए भुगतान पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की भी बात कही थी.
अवमानना मामले में अनिल अंबानी दोषी करार, एरिक्सन को देने होंगे 453 करोड़ रुपये
हिरासत में रखने की भी मांग की थी
रिलायंस की तरफ से तय तिथि पर भुगतान नहीं किए जाने पर एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘न्यायालय के ध्यान में लाया जा रहा है कि प्रतिवादी ने आदेश के मुताबिक 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है.’ एरिक्सन की तरफ से दी गई याचिका में अनिल अंबानी और दो अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही उन्हें बकाया भुगतान करने तक सिविल जेल में हिरासत में रखने की भी मांग की गई थी.





