उपद्रवियों के खिलाफ सख्त हुई योगी सरकार, इस अध्यादेश को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई इसे नुकसान पहुंचाने वालों से ही करने की घोषणा की थी. इसके लिए सुनवाई के बाद चिन्हित लोगों को रिकवरी नोटिस भी प्रशासन की ओर से जारी किया जा चुका है.

अब योगी सरकार ने इसे वैधानिक जामा पहनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश पारित हो गया. इस अध्यादेश समेत 30 प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किए. इसमें लोक सेवा आयोग के कमर्चारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने, नाबार्ड के लिए गारंटी राशि, समूह ख में नियुक्ति अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं.

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योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस संबंध में कहा कि फिलहाल सरकार अध्यादेश लाई है. इसमें यह प्रावधान है कि किसी आंदोलन, धरना-प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति नुकसान पहुंचाने वालों से ही की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी. नियमावली में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसे मामलों में पोस्टर लगाया जा सकेगा या नहीं.

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम की ओर से गोदाम का निर्माण कराने के लिए नाबार्ड को 148.70 करोड़ की गारंटी का प्रस्ताव पारित कर दिया. इसके अलावा लखनऊ, फैजाबाद, सीतापुर, कानपुर, मोहनलालगंज रिंग रोड के तहत शारदा कैनाल पर 294 करोड़ की लागत 6 लेन सड़क के निर्माण, केंद्रीय वित्त आयोग और महालेखाकार की संस्तुति पर संहतउत्तर प्रदेश की संस्तुतियों के क्रम में कॉम्पैक्ट डिपॉजिट फंड बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.

लट्ठमार होली को मिलेगी प्रदेश स्तर पर नई पहचान

योगी कैबिनेट ने Msme परचेज पॉलिसी 2020 से साथ ही रायबरेली डलमऊ के कार्तिक पूर्णिमा मेला, मथुरा के बरसाना और नंदगांव की लट्ठमार होली, सीतापुर जिले के 84 कोसी होली परिक्रमा मेला मिश्रित तीर्थ के प्रांतीयकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इस दौरान विधान सभा और विधान परिषद के वर्तमान सत्र के सत्रावसान का प्रस्ताव भी पास किया गया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का होगा विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी विस्तार होगा. न्यायाधीश के लिए 12 बंगले टाइप वन के 80 आवास, दो रिकॉर्ड रूम, संपर्क गलियारा और पुलिस बैरक को ध्वस्त कर बहुमंजिला पार्किंग और अधिवक्ता चेंबर का निर्माण कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 11 कार खरीदने, कैंसर इंस्टिट्यूट की स्थापना के लिए बजट पुनरीक्षित करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस भवनों की निर्माण लागत में संशोधन और इसके तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए किफायती आवास योजना (2018-21) में संशोधन का प्रस्ताव भी योगी कैबिनेट ने पारित कर दिया.

पोस्टर पर घिरी है सरकार

बता दें कि प्रशासन ने लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर 57 कथित प्रदर्शनकारियों के लगभग सौ पोस्टर लगवाए हैं. प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ 1.55 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तस्वीर और पते के साथ होर्डिंग लगाने पर सरकार को फटकार लगाते हुए 16 मार्च तक हटाने को कहा था. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आदेश पर रोक लगाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था.

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