BSF के पूर्व DIG समेत पांच को 12 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में 10 साल की जेल

जम्मू कश्मीर के 12 साल पुराने सेक्स स्कैंडल मामले में आज चंडीगढ़ की अदालत ने बीएसएफ के पूर्व डीआईजी के सी पाधी और पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर समेत सभी दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई. बीएसएफ के पूर्व डीआईजी और पुलिस के डीजीपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, बाकी तीन अन्य आरोपियों शबीर अशरफ़ लावे, मक़सूद अहमद, शबीर लंगू पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगया गया.

इस मामले में सोमवार को सजा पर सुनवाई हुई थी. इस दौरान बचाव पक्ष के विभिन्न आधार पर सजा में नरमी की मांग ती वहीं सरकारी पक्ष ने ज्यादा से ज्यादा सजा देने की अपील की. चंडीगढ़ की CBI कोर्ट ने 30 मई को इस मामले में पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया था।

कोर्ट ने पूर्व अतिरिक्त एजी अनिल सेठी और मेहराजूद्दीन मलिक को बरी कर दिया। दो अन्य आरोपियों जो कथित रुप से वेश्यालय चलाती थी और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी।

जानवर का इंजेक्शन लगाकर बच्ची के साथ किया रेप

मामले का खुलासा 2006 में उस वक्त हुआ जब एक नाबालिग बच्ची पुलिस के पास पहुंची और बताया कि कुच नसीली चीज खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया है. जांच नमें पुलिस के शक की सुई शबीना नाम की महिला के ऊपर गई.

सबीना से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सबीना हाई प्रोफाइल लोगों को बच्चियां सप्लाई करने का काम करती थी. जून 2006 में केस सीबीआई को सौंप दिया गया. पुलिस की जांच में एक सीडी भी मिली जिसमें कई राज छिपे थे. पुलिस ने दूसरी बच्चियों से भी पूचताछ की जिसमें 56 लोगों के नाम सामने आए.

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