दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस चालान काटने के साथ साथ ड्राइवर का लाइसेंस भी रद्द किया करेगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इस आदेश का नोटिफिकेशन पहुंचा तो इस बात का खुलासा हुआ। विभाग ने अब यह आदेश प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को जारी कर दिए हैं, साथ ही जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
एडीसीपी ट्रैफिक ध्रुव दहिया ने बताया कि इस आदेश के तहत सभी लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत ओवरस्पीड, ड्रंक एंड ड्राइव, वाहन चलाते समय मोबाइल सुनना और ओवरलोड के पहले चालान के बाद ही चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। उनका कहना है कि यह रूल तोड़ने वाले लोगों का चालान और पूरी डिटेल ट्रांसपोर्ट विभाग को लेटर लिख भेज दिया जाएगा।