ख़त्म हुआ निर्भया के दोषियों की फांसी का इंतजार! कोर्ट ने सुनाया अपना आखिरी फैसला…

नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को फांसी की सजा पर रोक लगाने से पटियाला हाउस कोर्ट ने इनकार कर दिया है.  कल सुबह 6 बजे इनको फांसी होनी है. वहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव और मंगलवार को फांसी रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं निर्भया की मां कहना है कि इन लोगों ने कोर्ट का बहुत वक्त बर्बाद किया है और अब कल इन सभी को फांसी दे दी जाएगी.

इससे पहले आज ही निर्भया गैंगरेप मामले में चौथे दोषी पवन गुप्ता को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उसकी क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई है. मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से SC ने इनकार कर दिया है.  साथ ही मामले की खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी है. पीठ ने कहा कि याचिका के लिए कोई आधार नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने चेंबर में विचार कर फैसला लिया है. दोषी पवन ने मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने की मांग की थी.

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जस्टिस एम वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस अशोक भूषण विचार करेंगे. बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की क्यूरेटिव और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के बाद पवन ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है. यह जानकारी उसके वकील ए पी सिंह ने दी है. 
निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के सभी दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं. ऐसे में कानूनी तौर पर सभी दोषियों को 3 मार्च को फांसी देने का साफ हो चुका है. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ तीन मार्च के लिये डेथ वारंट जारी किया है.

दरअसल, दोषी पवन की याचिका की सुनवाई सोमवार को पांच जचों की पीठ ने की, जिसमें जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे.

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