पति को नपुंसक बताकर दूसरे मर्द से बनाए संबंध, कोर्ट में पति ने पेश हुआ सबूत कि हिल…

महिला ने पति को नपुंसक कहा और गाली दी साथ ही गैर से यौन संबंध बनाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे क्रूरता के दायरे में माना और पति के पक्ष में तलाक की डिक्री पारित कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। तीन दशक पहले दोनों की शादी हुई थी। वादी-प्रतिवादी की शादी नवंबर 1987 में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच तनाव पनपने लगा। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी लगातार उसके साथ गालीगलौज करती थी। 

पति को नपुंसक बताकर दूसरे मर्द से बनाए संबंध, कोर्ट में पति ने पेश हुआ सबूत कि हिल...

उसे नपुंसक कहकर अपमान करती थी। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने उससे यौन संबंध बनाने से मना किया और बोली कि उसके किसी गैरपुरुष के साथ संबंध हैं। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी बिना बताए घर से निकल जाती थी। एक बार तो वह ससुराल से सालभर गायब रही और किसी अन्य शख्स के साथ रहने लगी। 

मदरसे में रेप का हुआ बड़ा खुलासा: नाबालिग नहीं बालिग है आरोपी!

उसने चिट्ठी लिखकर सूचित भी कर दिया था कि वह किसी और के साथ रह रही है। पति ने कोर्ट में कुछ फोटो भी पेश किए थे, जिसमें महिला उस गैर शख्स के साथ थी। निचली अदालत ने भी इन सबूतों के आधार पर मामले को पति के साथ क्रूरता माना था। 

 

Back to top button