डूंगरपुर जिले की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को बीस-बीस साल की कड़ी कैद की सजा…

 डूंगरपुर जिले की पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो साल पुराने मामले में दोषी दो आरोपियों को बीस-बीस साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही दोषी बाल अपचारी हैं। जिनमें से मुख्य आरोपी पर 61 हजार रुपए तथ उसके सहयोगी आरोपी पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ दुष्कर्म तथा पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों बाल अपचारियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

बताया गया कि डूंगरपुर के सदर थाने में उनके खिलाफ 17 नवम्बर 2019 को चौदह वर्षीया पीड़िता की ओर से मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें बताया था कि एक दिन पहले 16 नवम्बर 2019 की रात 9 बजे वह ट्यूशन पढ़ने गई थी। वहां जाते समय गांव के दो नाबालिगों ने उसे बाइक पर ट्यूशन छोड़ने की बात कही तो पीड़िता उनके साथ बाइक पर बैठ गई। दोनों नाबालिग पीड़िता को डूंगरपुर शहर की तरफ ले जाने लगे तो पीड़िता ने उनका विरोध किया। एक नाबालिग ने उसका मुंह दबा दिया और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों उसे डूंगरपुर शहर में एक कमरे पर ले गए जहां एक नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि दूसरा कमरे के बाहर बाहर खड़ा रहा। दोनों वापस बाइक पर बिठाकर पीड़िता को गांव के पास छोड़कर भाग निकले और जाते समय उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर पहुंचने पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिस पर पीड़िता को उसके पिता सदर थाने ले गए और मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ दुष्कर्म तथा पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए दोनों बाल अपचारियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।  

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