सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड की खरीद में अनियमितताओं की जांच संबंधी याचिका को किया खारिज

वीवीआईपी इस्तेमाल के लिए अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खरीद में कथित अनियमितताओं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे से जुड़े खातों की जांच की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ सरकार से तीखा सवाल किया था। शीर्ष अदालत ने पूछा था कि इस सौदे में मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे की रुचि क्यों थी?
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जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने राज्य से हेलीकॉप्टर खरीद में अनियमितता के आरोपों के बारे में पूछा था। इसके साथ ही कथित रूप से मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़े विदेशी बैंक खाते पर भी सवाल उठाया। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में इस मामले की जांच कराने की मांग की गई थी।
ये है पूरा मामला –
यूपीए-1 सरकार के समय 3,600 करोड़ रुपए में 12 वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील की गई थी। इस डील का 10 फीसदी हिस्सा रिश्वत में देने की बात सामने आने के बाद यूपीए सरकार ने साल 2013 में डील को रद्द कर दिया था। तब इस मामले में एसपी त्यागी समेत 13 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया।





