एयरसेल मैक्सिस डील मामले में दिल्ली HC से पी. चिदंबरम को बड़ी राहत

नई दिल्ली। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है, साथ ही इसी तारीख पर इस मामले में सीबीआइ से रिपोर्ट भी मांगी है। 

बता दें कि बुधवार को घटनाक्रम के मुताबिक, पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश (सीबीआइ) ओपी सैनी ने चिदंबरम को निर्देश दिया था कि वह 5 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हों। उन्हें समन जारी करने वाली ईडी को पांच जून तक मामले में कोई भी कार्रवाई न करने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस संबंध में ईडी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इसके बाद कांग्रेस नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। पटियाला हाउस कोर्ट के साथ ही चिदंबरम ने हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस पर अदालत गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें बड़ी राहत मिली है। इसके तहत 3 जुलाई कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। 

इससे पहले पी चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी दस्तावेज सरकार के पास हैं और याचिकाकर्ता से बरामद करने के लिए कुछ नहीं है। ईडी की तरफ से वकील नितेश राणा ने चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी द्वारा समन जारी करने के बावजूद वह जांच के लिए पेश नहीं हुए हैं।

गौरतलब है कि इसी मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को कोर्ट से 10 जुलाई तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली है। कार्ति के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआइ ने 2011 और ईडी ने 2012 में एफआइआर दर्ज की थी। सीबीआइ और ईडी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पी चिदंबरम जब वित्त मंत्री थे तब कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी।

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