मिली मंजूरी, मुंबई में पुरानी इमारतों का हो सकेगा पुनर्निर्माण

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन राज्य विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी है. जिनमें से एक मुंबई की पुरानी इमारतों और कॉम्प्लेक्सों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को सुगम बनाने से संबंधित है. 
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक, गुजरात कृषि भूमि सीलिंग (संशोधन) विधेयक, 2015 और गुजरात कृषि भूमि सीलिंग (संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी दे दी.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व (संशोधन) विधेयक से राज्य और खासकर महाराष्ट्र की पुरानी और जीर्ण इमारतों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा. इस विधेयक में सर्वसम्मति की बजाय मालिकों के बहुमत के फैसले को तरजीह दी गई है.
मुंबई में ऐसी सैकड़ों इमारते हैं, जिनमें सभी फ्लैट मालिकों ने पुनर्निर्माण के लिए अपनी सहमति नहीं दी. इससे भवन के गिरने का खतरा पैदा हो गया है. अधिकारी ने बताया कि नये विधेयक के मुताबिक अब जीर्ण-शीर्ण भवनों के पुनर्निर्माण के लिए 51 प्रतिशत लोगों की सहमति की ही आवश्यकता होगी.
बता दें कि हाल ही में बीएमसी ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें शहर के 619 जर्जर इमारतों को शामिल किया गया था. बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि इन इमारतों को खाली कराने के लिए बीएमसी की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.
यहां तक की बीएमसी ने कार्रवाई करते हुए कुछ इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी थी. खबर के मुताबिक इनमें निजी इमारतों की संख्या अधिक है.





