NEET 2017: DMI को कड़े निर्देश, 7 दिन में हर हाल में पेश करें एडमिशन रिपोर्ट- हाईकोर्ट

भोपाल. हाईकोर्ट ने डीएमई को निर्देश दिए हैं कि नीट 2017 के तहत प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में मॉप-अप राउंड और एनआरआई कोटे के तहत आवंटित एमबीबीएस सीटों के पूरे रिकाॅर्ड जब्त कर हर हाल में 7 दिन में रिपोर्ट पेश करें। मामले पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान रिपोर्ट पेश नहीं करने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने 10 नवंबर को उक्त निर्देश दिए थे।NEET 2017: DMI को कड़े निर्देश, 7 दिन में हर हाल में पेश करें एडमिशन रिपोर्ट- हाईकोर्ट

– सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत मांगी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

– जस्टिस आरएस झा व जस्टिस नंदिता दुबे की खंडपीठ ने निजी मेडिकल कॉलेजों को भी जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

– कोर्ट ने साफ कहा कि इसके बाद मोहलत नहीं दी जाएगी।

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– सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आदित्य संघी ने कोर्ट को बताया कि उक्त कोटे के तहत आवंटित सीटों में बाहरी छात्रों और अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया है।

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