अभी-अभी: चारा घोटाले के चौथे केस में भी लालू यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 बरी
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे केस में दोषी करार दिया गया है. दुमका कोषागार से जुड़े केस में सोमवार को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया. जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया.
लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा था. लेकिन सोमवार को लालू के जेल से कोर्ट पहुंचने से पहले ही उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया. हालांकि, अभी उनकी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. कोर्ट से लालू फिर अस्पताल चले गए हैं, जहां तबीयत खराब होने के चलते वो पहले से ही भर्ती हैं.
सीबीआई के वकील ने बताया कि दुमका केस में 12 लोगों को रिहा किया गया है, जबकि लालू समेत 19 आरोपियों को दोषी पाया गया है. हालांकि, अभी सजा का ऐलान नहीं हुआ है. उन्होंने बताया- कोर्ट ने कहा है कि 21, 22 और 23 मार्च को सजा पर बहस होगी. उन्होंने बताया कि हर दिन 6-6 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. ऐसे में माना जा रहा है कि 22 मार्च को लालू प्रसाद की सजा पर ऐलान हो सकता है.
दोषी- अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, फूलचंद और सरमेंद्र दास को दोषी पाया गया है.
बरी- पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के अलावा एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत, अधीप चंद, जगदीश शर्मा, महेश प्रसाद, आरके राणा को बरी कर दिया गया है.
लालू प्रसाद यादव के वकील ने बताया कि अभी तक सभी केस में कम से कम 3.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा हुई है. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट से लालू यादव की तबीयत और उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग करेंगे.
ये है चौथा केस