सोहराबुद्दीन मामले में जून से फिर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

सोहराबुद्दीन शेख मामले में कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आरोप मुक्त किए जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर बांबे हाई कोर्ट जून में फिर से सुनवाई शुरू करेगा। इस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत कुल 14 लोगों को बरी कर दिया था। जिन अफसरों को बरी किया गया, उनमें सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी डीजी वंजारा, दिनेश एमएन और राजकुमार पांडियन शामिल हैं।

सोहराबुद्दीन मामले में जून से फिर सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन शेख और सीबीआइ ने विशेष अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी याचिकाओं के कुछ हिस्सों पर हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। लेकिन, इस साल फरवरी में कुछ न्यायाधीशों के असाइनमेंट बदल दिए जाने से आगे की सुनवाई रुकी हुई है। जस्टिस नितिन सांब्रे ने बुधवार को

दोनों याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा कि 20 जून से इस मामले की आगे सुनवाई की जाएगी। सांब्रे ने पूर्व आइपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन की सुनवाई तत्काल शुरू करने की दलील को भी खारिज कर दिया।

पांडियन ने अगले माह प्रशिक्षण के लिए कनाडा जाने का हवाला देते हुए तत्काल सुनवाई शुरू करने का अनुरोध किया था।

यह है मामला

सोहराबुद्दीन शेख मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर था। 26 नवंबर, 2005 को गुजरात पुलिस ने कथित तौर पर उसका अहमदाबाद हवाई अड्डे के पीछे एक स्थान पर एनकाउंटर किया था। उस पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने और गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हथियार सप्लाई करने के आरोप थे। दूसरी तरफ विपक्ष इसे फर्जी मुठभेड़ बताता रहा था।

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