आरोप लगने के बाद पिता व चाचा पर विधायक के खास लोगों ने कराये छह मुकदमे

विधायक पर युवती के द्वारा मुकदमा दर्ज होने के बाद युवती के पिता और चाचा के खिलाफ माखी और सफीपुर थानों में पांच मुकदमे दर्ज कराए गए। इनमें चार मुकदमे चाचा के खिलाफ तो दो मुकदमे पिता के खिलाफ दर्ज कराए गए। बाद में दर्ज कराए गए आम्र्स एक्ट मुकदमे में पिता को दो दिन पहले जेल भेजा गया।

21 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच माखी और सफीपुर कोतवाली पुलिस ने युवती के चाचा के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए तो पिता के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। वहीं 3 अप्रैल को कोर्ट में 156-3 में दिए गए आवेदन पर सुनवाई के बाद गांव पहुंचे पिता पर शराब के नशे में तमंचा लेकर चलने का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि परिवार का आरोप है कि विधायक के छोटे भाई अतुल सिंह ने कोर्ट से आवेदन वापस न लेने पर मारा पीटा। पुलिस के मुताबिक दूसरे दिन युवती की मां आशा सिंह की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया।

मुकदमा दर्ज कराने वाले सभी विधायक के खास

चाचा पर दर्ज मुकदमों में पहला उस पड़ोसी महिला की तरफ से दर्ज कराया गया जिस पर युवती को धोखे से घर ले जाने का आरोप है। दूसरा मामला विधायक के अति करीबी विनोद मिश्र ने दर्ज कराया जिसमें पर्चे बंटवाने का दबाव बनाने और न मानने पर जान से मारने की नियत से दो फायर झांकने का आरोप लगाया गया। तीसरा मुकदमा विधायक के रिश्तेदार राजकुमार ने दर्ज कराया जिसमें आरोप लगाया कि डरा धमका कर एक करोड रुपये की रंगदारी मांगी गई।

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चौथा मामला विधायक के खास नवाबगंज के ब्लाक प्रमुख अरुण सिंह ने कराया, जिसमें धमकाने और गलत आरोप लगाकर विधायक की बदनामी करने का आरोप है। युवती के पिता पर दर्ज कराए गए दोनों मुकदमों में भी वादी विधायक के करीबी होने का आरोप भी परिवार ने लगाए।

 

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