सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली हार्इकोर्ट से बड़ी राहत

नैनीताल: हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्वाचन को चुनौती देती हेमा पुरोहित की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता हेमा पुरोहित पर दो लाख जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जबकि ईवीएम में छेड़छाड़ से संबंधित अन्य याचिकाओं की सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई की नियत की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिली हार्इकोर्ट से बड़ी राहत

दरअसल, डोईवाला विधान सभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार हेमा पुरोहित ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनका नामांकन पत्र सिर्फ इसलिए निरस्त कर दिया कि नामांकन पत्र में उनके हस्ताक्षर छूट गए थे और जब याची ने नामांकन पत्र में हस्ताक्षर करने की अपील निर्वाचन अधिकारी से की तो उन्होंने नामाकंन पत्र जांच का समय पूरा होने के कारण हस्ताक्षर नहीं करने दिए। इसको लेकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की। 

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका है, इसलिए डोईवाला विधान सभा क्षेत्र में चुनाव फिर से कराया जाए। वहीं, याचिका में विजयी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट ने इसपर फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद सत्यपाल जैन, हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश थपलियाल, संजय भट्ट, ललित शर्मा, पंकज चतुर्वेदी ने बहस की। 

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