कर्जदारों को बड़ा तोहफा… दो करोड़ तक कर्ज लेने पर नहीं लगेगा ब्याज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में दशहरे और दिवाली से पहले कर्जदारों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्जदारों के लोन मोरेटोरियम अवधि की ईएमआई पर ब्याज माफी की घोषणा की गई है। इसका फायदा इस सीमा में आने वाले सभी कर्जदारों को मिलेगा। किस्त भुगतान में मोहलत न लेकर नियमित ईएमआई भरने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्याज राहत लागू करने का निर्देश देने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने शुक्रवार देर रात इस योजना को लागू करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। इस फैसले से सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ने का अनुमान है। सरकार ने यह फैसला दो नंवबर को सुप्रीम कोर्ट में इस पर होने वाली अंतिम सुनवाई से ठीक पहले लिया है।

कर्जदारों को बड़ा तोहफा

इसके मुताबिक कर्ज खातों पर 1 मार्च से 31 अगस्त, 2020 तक के लिए ब्याज राहत मिलेगी। इसका लाभ सिर्फ उन्हीं कर्जदारों को मिलेगा जिनकी कुल बकाया राशि 29 फरवरी तक दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर दो नवंबर को सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि उसी दिन इस पर अंतिम फैसला होगा।

एनपीए खातों को फायदा नहीं

दिशानिर्देश की शर्तों के अनुसार, 29 फरवरी तक इन खातों का मानक होना अनिवार्य है। मानक खाता उन खातों को कहा जाता है, जिन्हें गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) नहीं घोषित किया गया हो।

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इन कर्जदारों को मिलेगा लाभ

आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, एमएसएमई ऋण, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद ऋण, उपभोग ऋण और क्रेडिट कार्ड का बकाया पर मिलेग

किस्त भरने वालों को भी फायदा

कर्जदारों ने अगर रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च को घोषित किस्त भुगतान छूट का पूर्णत: या आंशिक लाभ लेने का विकल्प चुना हो यह नहीं, दोनों इस राहत के पात्र होेंगे। कर्ज राहत योजना का लाभ उन कर्जधारकों को भी मिलेगा, जो नियमित किस्तों का भुगतान करते रहे।

 

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