ATM से पैसे निकालने के नियम बदले, जान लें नहीं तो लगेगा जुर्माना

जुबिली न्यूज़ डेस्क
नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को जबरदस्त झटका दिया है। SBI ने ATM से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। नियमों के मुताबिक अब फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट को पार करने पर खाताधारकों पर जुर्माना लगेगा।
यही नहीं अगर एसबीआई खाताधारक के अकाउंट में बैलेंस नहीं होने पर फेल होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी जुर्माना भरना होगा। ये नियम 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं।
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भारतीय स्टेट बैंक मेट्रो शहरों में ATM से 8 बार के मुफ्त लेनदेन की सुविधा देता है। यानी अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो महीने में 8 बार ATM से पैसे निकालने पर आपसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा लेकिन इससे ज्यादा बार निकालने पर आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
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ATM से मुफ्त पैसे निकालने के नियमों के मुताबिक मेट्रो शहरों में SBI के खाताधारक 5 बार SBI के ATM से लेनदेन कर सकते हैं और 3 बार अन्य बैंकों के ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा गैर-मेट्रो शहरों में 10 बार ATM से मुफ्त लेनदेन कर सकते हैं, इसमें 5 बार SBI ATM से और 5 अन्य बैंकों के एटीएम से लेनदेन किया जा सकता है। इस लिमिट को पार करने पर बैंक आपसे 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक GST शुल्क वसूल सकता है।

SBI के दूसरे बदले गए नियम के मुताबिक अगर SBI के खाताधारक के अकाउंट में पैसे नहीं हैं, वो ऐसी स्थिति में एटीएम से पैसा निकालता है और ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो SBI खाताधारक को जुर्माना भरना होगा। बैंक इसके लिए 20 रुपए फाइन और GST चार्ज करेगा।
यानी आपके खाते में पैसा नहीं होने पर एटीएम का इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर आप SBI ATM से 10 हजार रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं तो आपके मोबाइल पर ओटीपी (OTP) भेजा जाएगा, जिसे एटीएम में भरने के बाद ही आप पैसा निकाल सकेंगे।
एटीएम से रात 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक कैश निकालने के लिए OTP की जरूरत होगी। हालांकि अगर आप किसी और एटीएम से पैसा निकालते हैं तो OTP की जरूरत नहीं होगी।
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