लखनऊ में कोरोना वायरस के मद्देनजर अभी अभी जिलाधिकारी ने दिए ये बड़े आदेश
जिलाधिकारी ने लखनऊ में कोरोना वायरस (Corona Virus in Lucknow) की गंभीरता को देखते हुए सिनेमा हॉल एवं जिम जैसे कई अन्य संस्थानों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है. जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों की पूरी जानकारी नीचे पढ़े.
उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/ 2020 के प्रस्तर 12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया जाता है कि जनपद लखनऊ के समस्त सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स, क्लब्स/डिस्को(Disco). तरण ताल(Swimming pool) एवं व्यायामशालाएं(Gym) दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए बंद किए जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।