31 दिसंबर 2019 तक कर लें ये काम, वरना 1 जनवरी 2020 से हो जाएगे परेशान

नए साल के आने के साथ ही सबकुछ बदल जाएगा।, जहां एक पूरे दशक का अंत होगा वहीं नए दशक की शुरुआत भी होगी। इसी के साथ कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो इतिहास बन जाएंगी। इनमें आपकी जिदंगी की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी भी कुछ चीजें हैं जिन पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर पछताना पड़ेगा।। फिर चाहे वो सस्ता होम लोन हो या फिर पैन कार्ज। जानें क्या है वो चीजें जो 1 जनवरी से पूरी तरह बदलने वाली हैं।
सस्ता होम लोन
सस्ती ब्याज दरों पर फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन दे रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह लोन लें तो इसके लिए आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का वक्त है। बैंक द्वारा दिए जा रहे ऑफर के तहत आप सामान्य ब्याज दर से 0.25 प्रतिशत कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको 31 दिसंबर तक अप्लाय करना होगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 8.15 की बजाय 7.15 की दर से लोन मिल जाएगा।
सीआरपीएफ ने दी अपनी रिपोर्ट, प्रियंका गांधी ने किया ऐसा काम कि पुलिस…
ATM डेबिट कार्ड
आप भी SBI के ग्राहक हैं तो संभल जाइए क्योंकि 31 दिसंबर से बैंक उन सभी डेबिट-एटीएम कार्ड्स को बंद करने जा रहा है जो पुराने मैग्नेटिक स्ट्रिप के साथ आता है। ऐसा होने पर जो लोग पुराने कार्ड का उपयोग कर रहे हैं वो परेशानी में पड़ जाएंगे। इससे बचने के लिए आपको तुरंत अपना कार्ड बैंक जाकर अपडेट करना होगा।
नहीं किया लिंक तो बेकार हो जाएगा PAN कार्ड
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर ही है। अगर वक्त रहते आपने दोनों को लिंक नहीं किया है तो अभ भी एक दिन का वक्त आपके पास है। इसके बावजूद अगर आप अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड पूरी तरह से बेकार हो जाएगा।
1 जनवरी से SBI ATM से पैसे निकालने के लिए लगेगा OTP
नए साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। बैंक ने 1 जनवरी से अपने किसी भी एटीएम से पैसे निकालने के लिए वन टाइम पासवर्ड लागू करने का फैसला किया है। हालांकि, फिलहाल यह रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए लागू किया है और यह 10 हजार से ज्यादा के लेनदेन पर लागू होगा।
ITR फाइल कर बचा सकते हैं 5000 रुपए
अगर आपने अब तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बिलेटेड आईटीआर के नाम से जानी जाने वाली इस सुविधा की मदद से आप 5000 रुपए के जुर्माने से बच सकते हैं। वैसे तो बिलेटेड आईटीआर की अंतिम तारीख 31 मार्च है लेकिन तब आपको 10 हजार का जुर्माना देना होगा। जबकि 31 दिसंबर तक आप सिर्फ 5 हजार के जुर्माने पर यह आयकर रिटर्न भर सकते हैं।





