’14 सेकंड से ज्यादा लड़की को घूरा तो हो सकती है जेल’
तिरुवनन्तपुरम। केरल आबकारी आयुक्त ऋषिराज सिंह के बयान दिया था कि किसी महिला को 14 सेकंड से ज्यादा घूरना अपराध है और ऐसा करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है। उनके इस तरह के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। यह बयान उन्होंने रविवार को कोच्चि में एक समारोह में दिया था।
14 सेकंड से ज्यादा लड़की को घूरना अपराध है
उनके मुताबिक ‘ अधिकांश लोगों पता नहीं है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को 14 सेकंड से ज्यादा घूरता रहता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। लेकिन अब तक राज्य में इस तरह की एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है न किसी को जेल हुई ।’
लेकिन उनका यह बयान बहुत लोगों को गले नहीं उतरा। राज्य के खेल मंत्री ईपी जयराजन ने इस बयान पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्हें यह जानकारी कहां से मिली। वे ऐसे कानून के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अस्तित्व में ही नहीं है।’
कानून के जानकारों के मुताबिक केवल घूरने भर से किसी पर मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शब्दों, हावभाव और कृत्यों से किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस पर धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
ऋषिराज सिंह के बयान पर सोशल मीडिया पर खिल्ली भी उड़ाई। एक यूजर ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति 13 सेकंड के लिए घूरे तो उसका क्या होगा। एक अन्य ने पूछा, किसी व्यक्ति ने सनग्लासेज लगा रखे हो तो उसे कैसे पकड़ा जाएगा। एक अन्य ने कहा, ‘अगली बार जब मैं किसी लड़की को देखूंगा तो अपने साथ टाइमर रखूंगा।’